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How To File ITR: ITR-1 फाइल करने का पूरा तरीका, 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम; देखें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

admin
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06:43 AM 05 Apr 2026
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How To File ITR: ITR-1 फाइल करने का पूरा तरीका, 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम; देखें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

How To File ITR || आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए How To File ITR की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इनमें ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहा जाता है, उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म मुख्य रूप से सैलरी, पेंशन, एक मकान से किराये की आय और बैंक ब्याज जैसे सीमित स्रोतों से आय रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो यह फॉर्म आपके लिए सबसे सरल विकल्प है।

किन लोगों के लिए नहीं है ITR-1?

हर कोई ITR-1 नहीं भर सकता। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपके पास विदेशी संपत्ति है, या आपकी आय एक से अधिक घर से होती है, तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, क्रिप्टोकरेंसी (Virtual Digital Assets), या लॉटरी जैसी कमाई होने पर How To File ITR की प्रक्रिया के तहत आपको ITR-2 या अन्य फॉर्म भरने होंगे। 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न न भरने पर आप 31 दिसंबर तक 'बिलेटेड रिटर्न' भर सकते हैं, लेकिन तब आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

किन लोगों के लिए ITR-1 नहीं है?

कुछ स्थितियों में ITR-1 फाइल नहीं किया जा सकता. जैसे— इन मामलों में आमतौर पर ITR-2 या अन्य फॉर्म भरना पड़ता है.

ITR-1 भरने की आखिरी तारीख

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक बेलटेड रिटर्न भर सकता है. हालांकि इस स्थिति में लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है.

ITR-1 फॉर्म की संरचना

ITR-1 फॉर्म को कई हिस्सों में बांटा गया है—

ITR-1 भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

रिटर्न फाइल करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज रखने चाहिए—

ऑनलाइन ITR-1 कैसे फाइल करें?

रिटर्न फाइल करने के लिए Income Tax e‑Filing Portal पर जाना होगा. फाइलिंग के मुख्य स्टेप इस प्रकार हैं— 1. पोर्टल पर लॉग-इन या रजिस्टर करें 2. E-File फिर Income Tax Return पर जाकर File Income Tax Return पर क्लिक करें 3. असेसमेंट ईयर चुनें 4. फॉर्म टाइप में ITR-1 चुनें 5. व्यक्तिगत जानकारी और आय के स्रोत भरें 6. टैक्स डिडक्शन (80C, 80D आदि) जोड़ें 7. टैक्स कैलकुलेशन चेक करें 8. रिटर्न सबमिट करके आधार OTP से ई-वेरिफाई करें

ITR-1 में हुए बड़े बदलाव

हाल के अपडेट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं— कुल मिलाकर, ITR-1 उन टैक्सपेयर्स के लिए सबसे आसान विकल्प है जिनकी आय सीमित स्रोतों से है और जिनकी कुल कमाई 50 लाख से कम है.
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Web Title: how to file itr are you also in this tax slab
Published On: Apr 05, 2026 | 06:43 AM